मुंबई, 29 नवम्बर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। नवंबर का महीना कल खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही कई जरूरी वित्तीय और पेंशन से जुड़े कामों की डेडलाइन भी समाप्त हो जाएगी। यदि आपने अब तक ये काम नहीं किए हैं, तो पेंशन रुक सकती है, बैंक अकाउंट सीमित हो सकता है, टैक्स मामलों में दिक्कतें आ सकती हैं और पेनल्टी भी लग सकती है। आइए जानते हैं कौन से चार काम हैं जिन्हें 30 नवंबर तक पूरा करना बेहद जरूरी है।
1. पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट
60 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को हर साल 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य है। अब यह प्रक्रिया आसान हो गई है। India Post Payments Bank (IPPB) की डोरस्टेप डिजिटल लाइफ‑सर्टिफिकेट सेवा के जरिए पेंशनभोगी घर बैठे Aadhaar आधारित बायोमेट्रिक / फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यदि 30 नवंबर तक Life Certificate जमा नहीं किया गया, तो दिसंबर महीने की पेंशन रुकी रह सकती है।
फायदे:
- पेंशन जारी रहती है।
- घर बैठे डिजिटल तरीके से सर्टिफिकेट जमा कर प्रक्रिया आसान है।
नुकसान:
- यदि Life Certificate जमा नहीं हुआ, तो दिसंबर महीने की पेंशन रुक सकती है।
प्रक्रिया:
- बैंक, पोस्ट ऑफिस, CSC सेंटर या India Post Payments Bank के डोरस्टेप सेवा के जरिए ऑनलाइन जमा करें।
- Aadhaar आधारित बायोमेट्रिक / फेस ऑथेंटिकेशन कर सर्टिफिकेट बनाएं।
2. Punjab National Bank (PNB) में e‑KYC
PNB के ग्राहकों के लिए 30 नवंबर तक e‑KYC अपडेट करना अनिवार्य है। यदि कोई ग्राहक इस तारीख तक e‑KYC नहीं कराता है, तो उसका खाता ऑपरेटिव नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि अकाउंट से पैसा निकालना या ट्रांसफर करना असंभव हो जाएगा। ग्राहक ‘PNB One App’, नेट बैंकिंग या ब्रांच में जाकर यह काम घर बैठे कर सकते हैं।
फायदे:
- बैंक खाता पूरी तरह से सक्रिय रहता है।
- घर बैठे e‑KYC करके समय और यात्रा दोनों की बचत होती है।
नुकसान:
- e‑KYC समय पर न कराने पर खाता फ्रीज़ हो जाएगा।
- पैसा निकालना या ट्रांसफर करना असंभव हो जाएगा।
प्रक्रिया:
- PNB One App या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन e‑KYC पूरा करें।
- नजदीकी ब्रांच में जाकर भी यह काम किया जा सकता है।
3. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होना
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 है। UPS में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और DA का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 18.5% देती है। इसमें पेंशन गारंटीड नहीं रहती और महंगाई भत्ता (DR) नहीं मिलेगा। कर्मचारी SPARSH पोर्टल या NPS वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। यदि समय पर आवेदन नहीं किया गया, तो UPS का लाभ नहीं मिलेगा।
फायदे:
- भविष्य के लिए सुरक्षित पेंशन फंड में योगदान।
- कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होने से रकम बढ़ती है।
नुकसान:
- पेंशन गारंटीड नहीं है।
- महंगाई भत्ता (DR) नहीं मिलेगा।
- UPS में शामिल होने पर कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से NPS में ही रहते हैं।
प्रक्रिया:
- डिफेंस कर्मचारी: SPARSH पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन करें।
- सेंट्रल कर्मचारी: NPSCRA वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।
- फॉर्म भरते समय सभी विवरण सही ढंग से अपडेट करें।
4. टैक्स से जुड़े फॉर्म और TDS
30 नवंबर तक सेक्शन 194‑IA, 194‑IB, 194M और 194S के तहत TDS का चालान‑कम‑स्टेटमेंट जमा करना जरूरी है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय या विशेष घरेलू वित्तीय लेन‑देन और फॉर्म 3CEAA भी इस तारीख तक जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय पर फॉर्म नहीं जमा करने पर पेनल्टी लग सकती है।
फायदे:
- समय पर फॉर्म जमा करने से पेनल्टी से बचाव होता है।
- टैक्स की सही स्थिति बनी रहती है और भविष्य में दिक्कत नहीं आती।
नुकसान:
- निर्धारित समय पर फॉर्म जमा न करने पर जुर्माना या पेनल्टी लग सकती है।
- टैक्स मामलों में कानूनी और वित्तीय जटिलताएँ बढ़ सकती हैं।
प्रक्रिया:
- सही ITR फॉर्म चुनें।
- इनकम की सही जानकारी दें और कर मुक्त आय/छूट की सही जानकारी भरें।
- फॉर्म जमा कर वेरिफाई करना न भूलें।
30 नवंबर सिर्फ महीने की आखिरी तारीख नहीं, बल्कि कई वित्तीय और पेंशन संबंधी कामों की डेडलाइन भी है। Life Certificate, e‑KYC, UPS आवेदन और टैक्स फॉर्म को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है, वरना पेंशन रुकने, बैंक अकाउंट फ्रीज़ होने या पेनल्टी जैसी समस्याएं आ सकती हैं।